मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam)


मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam)

Mullaperiyar Dam

विवादों में क्यों?

  • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुल्लापेरियार बांध में अधिकतम जल स्तर आगामी 10 नवंबर तक 139.50 फीट होना चाहिए।

  • यह बाँध दशकों पुराने चले आ रहे विवाद का हिस्सा है क्यूंकि केरल स्थित यह बाँध यहां रहने वाले लाखों लोगों के लिए जान का खतरा है और बाँध का नियंत्रण करने वाले तमिलनाडु राज्य के लिए यह यहां के 5 ज़िलों के लोगों की जीवनरेखा है जिसे यह जल उपलब्ध कराता है।

  • बांध पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य से निकलकर केरल में बहती है। जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है।

  • जलाशय से डायवर्ट किए गए पानी का उपयोग पहले निचले पेरियार (तमिलनाडु द्वारा) में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जो पहले वैगई नदी की एक सहायक सुरुलियार में बहती है, और फिर थेनी और चार अन्य जिलों में लगभग 2.08 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए होती है।

मुल्लापेरियार बांध : मौजूदा विवाद

  • गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षी समिति द्वारा अनुमेय स्तर के रूप में 139.50 फीट के सुझाव के बाद आया था।

  • अदालत ने दोनों राज्यों को समिति की सिफारिश पर चलने का निर्देश दिया है।

  • तमिलनाडु चाहता था कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए स्तर को 142 फीट तक बढ़ाया जाए, जबकि केरल इसे महीने के अंत तक तय किए गए रूल कर्व के अनुसार 139 फीट के भीतर चाहता था।

  • पिछले कुछ हफ्तों में हुई असामान्य बारिश ने विवाद को फिर से जन्म दिया है, जिसके कारण जल स्तर 142 फीट के अपने अनुमेय स्तर की ओर बढ़ गया है।

  • गुरुवार को, यह 138.15 फीट तक पहुंच गया। केरल चाहता था कि स्तर 136 फीट तय किया जाए, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को इसे 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी।

  • केरल मौजूदा बांध की जगह एक नया बांध बनाने की मांग कर रहा है, और 366 फीट नीचे की ओर स्थित है।

  • जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हाल ही में इस विचार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, इस तरह की परियोजना के लिए तमिलनाडु की सहमति की आवश्यकता होगी।

  • एक नए बांध का निर्माण भी एक नई जल-साझाकरण संधि की मांग को जन्म देगा; वर्तमान में बांध के पानी पर सिर्फ तमिलनाडु का ही अधिकार है।

कैसे शुरू हुआ विवाद

  • 1886 में, त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सरकार के साथ ‘पेरियार लीज डीड’ पर हस्ताक्षर किए, जिसने पेरियार के पानी को त्रावणकोर के लिए बेकार माना।

  • यह पानी को तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों में मोड़ना चाहता था। महाराजा ने 20 साल के प्रतिरोध के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1895 में, बांध का निर्माण किया गया था।

  • मद्रास सरकार ने 1959 में जल विद्युत उत्पादन शुरू किया। बाद में, क्षमता को बढ़ाकर 140 मेगावाट कर दिया गया।

  • इसके बाद के वर्षों में, तमिलनाडु ने स्तर को बढ़ाने की मांग करते हुए सार्वजनिक आंदोलन किये और केरल ने इस मांग का विरोध किया।

अदालतों में लड़ाई

  • वर्षों से, दोनों राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गई हैं।

  • बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। 2000 में, केंद्र ने सुरक्षा और जल भंडारण स्तरों के लिए सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

  • 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी।

  • मार्च 2006 में, केरल विधानसभा ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003 में संशोधन किया, मुल्लापेरियार को ‘लुप्तप्राय बांधों’ की अनुसूची में लाया और इसके भंडारण को 136 फीट तक सीमित कर दिया।

  • 2007 में, केरल कैबिनेट ने एक नए बांध पर प्रारंभिक कार्य की अनुमति दी। तमिलनाडु ने इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

  • 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने बांध की सुरक्षा को देखने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

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